नई दिल्ली. यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को 300 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में जमानत मिल गई है. स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (Special PMLA Court) ने राणा कपूर को बुधवार को जमानत दे दी. एक केस में जमानत तो मिल गई है, लेकिन राणा कपूर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अन्य मामलों में तलोजा जेल में बंद रहेंगे.
ये मामला ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए लोन से संबंधित है, जो यस बैंक लिमिटेड (वाईबीएल) की अवंता रियल्टी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है. ईडी ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज विधेय अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है.
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कोर्ट ने ED से मांगी थी प्रतिक्रिया
आज सुबह दिल्ली हाई कोर्ट ने Yes Bank के पूर्व MD और CEO राणा कपूर की जमानत याचिका पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की प्रतिक्रिया मांगी थी. राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने मनीलॉंड्रिंग की, जिसकी वजह से Yes Bank को 466.51 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस मामले की सुनवाई 11 मार्च के लिए लिस्टेड थी.
राणा कपूर ने इससे पहले जनवरी 2022 में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन तब उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कोर्ट का मानना था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.
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जनवरी में 15 को मिली थी जमानत
हालांकि जनवरी में कोर्ट ने 15 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी. उन 15 अन्य आरोपियों में बी हरिहरन (B Hariharan), अभिषेक एस पांडे (Abishek S Pandey), राजेंद्र कुमार मंगल (Rajendra Kumar Mangal), रघुबीर कुमार शर्मा (Raghubir Kumar Sharma), अनिल भार्गव (Anil Bhargava), तापसी महाजन (Tapsi Mahajan), सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल (Surendra Kumar Khandelwal), सोनू चड्ढा (Sonu Chadha), हर्ष गुप्ता (Harsh Gupta), रमेश शर्मा (Ramesh Sharma), पवन कुमार अग्रवाल (Pawan Kumar Agarwal), अमित ममतानी (Amit Mamtani), आशीष अग्रवाल (Ashish Agarwal), अमित कुमार (Amit Kumar) और विनोद बाहेती (Vinod Bahety) शामिल थे.
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