नई दिल्ली. चालू वित्तवर्ष (2021-22) के खत्म होने में अब सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं और आयकरदाताओं को अभी से अपनी टैक्स (Income Tax) देनदारी की चिंता सताने लगी है. कुछ सामान्य सी जानकारी लेकर आप सीए और एक्सपर्ट के चक्कर लगाने से बच सकते हैं.
सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आप अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए किस टैक्स स्लैब (Tax Regime) का चुनाव करते हैं. अगर आपने पुराना टैक्स स्लैब चुना तो आपको आयकर कानून के तहत विभिन्न निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. वहीं, नए टैक्स स्लैब में सरकार ने सभी तरह की छूट को खत्म कर दिया है. हालांकि, आयकरदाताओं की सुविधा को देखते हुए नए टैक्स रेजिम की दरों को घटा दिया गया है. यह दोहरा विकल्प 2020-21 से ही मौजूद है.
अगर आप नया टैक्स स्लैब चुनते हैं तो…
मान लीजिए आपने रिटर्न भरते समय नए टैक्स स्लैब का चुनाव किया जिसमें आयकर विभाग ने लगभग सभी तरह की छूट समाप्त कर दी है. अब आपकी आय पर टैक्स देनदारी 2.5 लाख तक तो शून्य रहेगी, जबकि 2.5 से 5 लाख तक 5 फीसदी हो जाएगी. 5 लाख से 7.5 लाख तक 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख तक 15 फीसदी, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक 25 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
नए स्लैब में भी यहां मिलती है छूट
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत नौकरीपेशा व्यक्ति को उसके एनपीएस खाते पर नए टैक्स स्लैब में भी छूट दी जा रही है. यह छूट एनपीएस के टियर-1 अकाउंट पर लागू होगी, जिसमें नियोक्ता की ओर से अंशदान किया जाता है. कोई व्यक्ति अपने बेसिक वेतन के अधिकतम 10 फीसदी तक टैक्स छूट का दावा कर सकता है.
अब देखें टैक्स कैलकुलेशन का गणित
मान लीजिए आपकी चालू वित्तवर्ष में आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 18 लाख रुपये और आपके नियोक्ता ने टियर-1 एनपीएस अकाउंट में 80 हजार रुपये का अंशदान किया है. इस पर आप टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 17.20 लाख रुपये रह जाएगी.
-अब 17.20 लाख रुपये में से आपको 2.5 लाख की इनकम पर सीधी टैक्स छूट मिल जाएगी. इसके बाद कुल टैक्सेबल इनकम 14.70 लाख रुपये रह जाएगी.
-चूंकि, 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम टैक्स दर 5 फीसदी है तो 14.70 लाख में से अगले 2.5 लाख पर 5 फीसदी दर से टैक्स लगेगा, जो 12,500 रुपये होगा.
-अब हमें 12.20 लाख रुपये पर टैक्स देनदारी देखनी है, जिसमें अगले 2.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी यानी 25 हजार की टैक्स देनदारी होगी
-अब आपकी टैक्स देनदारी 9.70 लाख रुपये रह गई, जिसमें अगले 2.5 लाख रुपये पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. यह 37,500 रुपये होगा.
-इसके बाद आपकी टैक्स देनदारी 7.2 लाख रह जाएगी, जिसमें अगले 2.5 लाख रुपये पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. यह 50 हजार रुपये हो जाएगा.
-अब शेष बचे 4.70 लाख पर टैक्स की गणना होगी, जिसमें अगले 2.5 लाख रुपये पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा. यह राशि 62,500 रुपये हो जाएगी.
-अब आखिरी 2.20 लाख रुपये पर टैक्स की गणना होगी जिस पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. यह राशि 66 हजार रुपये आएगी.
देखें कुल कितनी देनदारी बनी
ऊपर दिए कैलकुलेशन से देखेंगे तो आपकी कुल टैक्स देनदारी विभिन्न चरणों में हुई कटौती को मिलाकर तय होगी. यानी आपकी कुल देनदारी 2,53,500 रुपये आएगी. इस राशि पर आपको 4 फीसदी हेल्थ व एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा जो 10,140 रुपये होगा. इस राशि को जोड़ने के बाद आपकी अंतिम टैक्स देनदारी बनेगी जो 2,63,640 रुपये हो जाएगी. यह कैलकुलेशन नए टैक्स स्लैब का चुनाव करने वाले करदाताओं के लिए है.
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