नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच लोगों की शॉपिंग का तरीका बदला है तो पेमेंट के ऑप्शंस (Payment Options) में भी बदलाव हुआ है. अब लोग ज्यादातर चीजों के लिए डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) कर रहे हैं ताकि किसी के संपर्क में आने से बच सकें. मौजूदा माहौल में लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) और डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप हर महीने पत्नी के बैंक अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या पत्नी को इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है? या आप इस पैसे को गिफ्ट मनी (Gift Money) बताकर टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) का लाभ ले सकते हैं.
अगर पति से मिले पैसे का किया निवेश तो लगेगा इनकम टैक्स
अगर आप घर खर्च के लिए हर महीने पैसे देते हैं या गिफ्ट के तौर पर रकम देते हैं तो पत्नी पर इनकम टैक्स (Income Tax) की जिम्मेदारी नहीं बनती है. ये दोनों ही तरह की रकम पति की इनकम के तौर पर ही मानी जाएंगी. पत्नी को इस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. आसान शब्दों में समझें तो इस रकम के लिए पत्नी को आयकर विभाग का कोई नोटिस नहीं आएगा. लेकिन, अगर पत्नी इस पैसे को बार-बार कहीं निवेश करती है और उसे इससे इनकम होती है तो होने वाली आय पर टैक्स की देनदारी (Taxable Income) बनेगी. दूसरे शब्दों में समझें तो निवेश पर होने वाली आय की गणना साल-दर-साल आधार पर पत्नी की इनकम मानी जाएगी, जिस पर टैक्स चुकाना होगा.
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गिफ्ट में दिए गए पैसे पर नहीं मिलेगी किसी तरह की टैक्स छूट
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर आप अपनी इनकम से अलग अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर पैसे देते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत नहीं है. हालांकि, इस पर आपको किसी तरह का टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act) के तहत आय से इतर अगर आप गिफ्ट के तौर पर पत्नी को पैसे देते हैं तो वह आपकी कमाई ही मानी जाएगी और उस पर टैक्स देनदारी भी आपकी ही बनेगी. दरअसल, स्पाउस रिलेटिव्स की कैटिगरी में कवर होते हैं. ऐसे में इस तरह के गिफ्ट ट्रांजैक्शन को लेकर कोई टैक्स नहीं लगता है.
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निवेश के बाद भी नहीं है आईटीआर फाइल करने की जरूरत
अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में हर महीने कुछ अमाउंट डालते हैं और वो पैसे को सिप (SIP) के जरिये म्यूचुअल फंड (MF) में निवेश कर रही हैं. उन्हें इस पैसे पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें कोई टैक्स देना होगा. इस पैसे के निवेश से होने वाली आमदनी पति की टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी. हालांकि, निवेश से हुई कमाई को दोबारा लगाकर होने वाली आमदनी पर पत्नी को इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा. हालांकि, यहां ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से आय होने पर आईटीआर फाइल करना बेहतर है.undefined
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FIRST PUBLISHED : October 21, 2020, 07:07 IST