गुजरात सरकार: स्कूलों और उसके आसपास जंक फूड पर रोक लगाने की तैयारी में
News18Hindi Updated: November 19, 2019, 1:45 PM IST

केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि दिसंबर से स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री बंद की जाए.
गुजरात सरकार बच्चों के बीच स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भोजन खाने को बढ़ावा देने के मकसद से स्कूलों में तथा उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है.
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- Last Updated: November 19, 2019, 1:45 PM IST
गुजरात सरकार बच्चों के बीच स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भोजन खाने को बढ़ावा देने के मकसद से स्कूलों में तथा उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है. राज्य सरकार इसके लिए नियम बनाने की प्रक्रिया में है. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूलों में उच्च वसा, नमक तथा शर्करा वाले भोजन की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है. दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि दिसंबर से स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री बंद की जाए. इस निर्देश के मुताबिक स्कूलों के कैफिटेरिया और बोर्डिंग स्कूलों में दिसंबर से कोला, पोटैटो चिप्स, पैकेज्ड जूस, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, समोसा और छोले भटूरे की बिक्री बंद हो जाएगी. स्कूलों की कैंटीनों में फैट, सॉल्ट और शुगर की अधिक मात्रा (HFSS) वाले फूड आइटमों की बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार यह कदम उठा रही है.
गौरतलब है कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019' बनाया है. इसे स्कूली बच्चों में जंक फूड की खपत को कम करने के लिए बनाया गया है. इसके तहत ही गुजरात सरकार ये कदम उठाने जा रही है.
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गौरतलब है कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019' बनाया है. इसे स्कूली बच्चों में जंक फूड की खपत को कम करने के लिए बनाया गया है. इसके तहत ही गुजरात सरकार ये कदम उठाने जा रही है.
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First published: November 19, 2019, 1:45 PM IST