एचआईवी पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत मुफ्त में मिलेगा चावल

एचआईवी पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत मुफ्त में मिलेगा चावल
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शासन के नए फरमान के बाद राशन दुकानों से एचआईवी पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत मुफ्त में चावल दिया जाएगा.
- ETV MP/Chhattisgarh
- Last Updated: June 16, 2017, 10:25 AM IST
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शासन के नए फरमान के बाद राशन दुकानों से एचआईवी पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत मुफ्त में चावल दिया जाएगा.
जिला खाद्य विभाग ने आदेश का पालन करते हुए इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक जिले के एचआईवी संक्रमित पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत राशन कार्ड जारी कर निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाएगा.
इस बारे में जिला खाद्य अधिकारी भुपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पहले छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जिले के एचआईवी पीड़ितों के नाम और पता जुटाए जाएंगे.
इसके बाद आनलाइन माध्यम से हितग्राहियों का राशनकार्ड तैयार किया जाएगा. इसके लिए जिला चिकित्सा अधिकारी, परियोजना संचालक और नियंत्रण समिति द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड सौंपा जाएगा.शासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश में एचआईवी पीड़ितों को राशन कार्ड जारी करने से लेकर राशन वितरण करने तक की पूरी कार्रवाई में गोपनीयता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.
जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि इसके लिए राशन कार्ड में एचआईवी पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की विशिष्ट जानकारी और चिन्ह ना होने जैसी गोपनीयता बरकरार रखने के आदेश हैं. साथ ही जो व्यक्ति राशन कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं, उसे बाध्य ना किए जाने और रिकॉर्ड को हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं.
कार्डधारी को प्रति माह खाद्यान, शक्कर, नमक और मिट्टी तेल पाने की पात्रता दी गई है. इससे नए प्रावधानों के तहत दायरे में आने वालों को राहत मिल पाएगी.
जिला खाद्य विभाग ने आदेश का पालन करते हुए इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक जिले के एचआईवी संक्रमित पीड़ितों को अन्त्योदय योजना के तहत राशन कार्ड जारी कर निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाएगा.
इस बारे में जिला खाद्य अधिकारी भुपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पहले छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब जिले के एचआईवी पीड़ितों के नाम और पता जुटाए जाएंगे.
इसके बाद आनलाइन माध्यम से हितग्राहियों का राशनकार्ड तैयार किया जाएगा. इसके लिए जिला चिकित्सा अधिकारी, परियोजना संचालक और नियंत्रण समिति द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड सौंपा जाएगा.शासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश में एचआईवी पीड़ितों को राशन कार्ड जारी करने से लेकर राशन वितरण करने तक की पूरी कार्रवाई में गोपनीयता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.
जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि इसके लिए राशन कार्ड में एचआईवी पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की विशिष्ट जानकारी और चिन्ह ना होने जैसी गोपनीयता बरकरार रखने के आदेश हैं. साथ ही जो व्यक्ति राशन कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं, उसे बाध्य ना किए जाने और रिकॉर्ड को हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं.
कार्डधारी को प्रति माह खाद्यान, शक्कर, नमक और मिट्टी तेल पाने की पात्रता दी गई है. इससे नए प्रावधानों के तहत दायरे में आने वालों को राहत मिल पाएगी.