पड़ोसी की हत्या मामले में आरोपी को मिला आजीवन कारावास

हत्या मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हत्या के आरोपी को सत्र न्यायाधीश आनंद सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
- ETV MP/Chhattisgarh
- Last Updated: January 5, 2018, 11:15 AM IST
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हत्या के आरोपी को सत्र न्यायाधीश आनंद सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला परपोडी थाना क्षेत्र के ग्राम भटगांव का है. दरअसल, यहां आरोपी केशव सिंह राजपुत ने मकान विवाद को लेकर अपने पड़ोसी लथखोर निर्मलकर की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी.
आपको बता दें कि आरोपी ने छत के रास्ते में घर में प्रवेश कर मृतक के बाथरूम में रखे कुल्हाड़ी से कमरे में सो रहे लथकोर निर्मलकर पर जानलेवा हमला कर दिया था. इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मामला दर्ज किया था.
लिहाजा, इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय में आरोपी की पेसी के दौरान उस पर अपराध सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश आनंद सिंघल द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
संबंधित मामले में शासकीय लोकअभियोजक अधिकारी ऋषि तिवारी ने कहा कि परपोडी थाना क्षेत्र के ग्राम भटगांव में आरोपी केशव सिंह राजपूत ने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी लथखोर निर्मलकर की हत्या कर दी थी.लिहाजा, इसी क्रम में आरोपी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
आपको बता दें कि आरोपी ने छत के रास्ते में घर में प्रवेश कर मृतक के बाथरूम में रखे कुल्हाड़ी से कमरे में सो रहे लथकोर निर्मलकर पर जानलेवा हमला कर दिया था. इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उस पर हत्या का मामला दर्ज किया था.
लिहाजा, इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय में आरोपी की पेसी के दौरान उस पर अपराध सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश आनंद सिंघल द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
संबंधित मामले में शासकीय लोकअभियोजक अधिकारी ऋषि तिवारी ने कहा कि परपोडी थाना क्षेत्र के ग्राम भटगांव में आरोपी केशव सिंह राजपूत ने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी लथखोर निर्मलकर की हत्या कर दी थी.लिहाजा, इसी क्रम में आरोपी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.