अंतागढ़ टेपकांड: राजेश मूणत, पुनीत गुप्ता और मंतूराम को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

प्रतिकात्मक तस्वीर
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतू पवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
- News18 Chhattisgarh
- Last Updated: April 16, 2019, 5:04 PM IST
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतू पवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने याचिककर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क के बाद अग्रिम जमानत मंजूर किया है. याचिककर्ताओं का तर्क था कि टेप ओरिजनल नहीं है.
बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था. इसके बाद तीनों हाई कोर्ट बिलासपुर की शरण में पहुंचे थे. यहां याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजनीतिक द्वेष के कारण पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है.
बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन राज्य की भूपेश सरकार ने किया है. एसआईटी गठन के बाद कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक की शिकायत पर रायपुर के पंडरी थाने में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
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बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था. इसके बाद तीनों हाई कोर्ट बिलासपुर की शरण में पहुंचे थे. यहां याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजनीतिक द्वेष के कारण पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है.
बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन राज्य की भूपेश सरकार ने किया है. एसआईटी गठन के बाद कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक की शिकायत पर रायपुर के पंडरी थाने में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डॉ. पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
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