विद्रोह करने के आरोप में पुलिस कप्तान ने आरक्षक को किया बर्खास्त

विद्रोह करने के आरोप में पुलिस कप्तान ने आरक्षक को किया बर्खास्त
पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक 625 रोहिणी लोनिया को पुलिस बल में विद्रोह पैदा करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है.
- News18 Chhattisgarh
- Last Updated: June 22, 2018, 11:13 AM IST
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक 625 रोहिणी लोनिया को पुलिस बल में विद्रोह पैदा करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है. आपको बता दें कि रोहिणी लोनिया पर आरोप है कि रायपुर में आगामी 25 जून को होने वाले पुलिस परिजनों के धरना प्रदर्शन के लिए वह लोगों से समर्थन मांग रहा था.
पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्तगी की कार्रवाई से पहले आरक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. आरक्षक से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के तहत पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त की कार्रवाई की है. वहीं इसमें दो आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है.
संबंधित मामले में आरिफ शेख ने बताया कि इस समय प्रदेश में बन रहे वातावरण के मद्देनजर रोहिणी लोनिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना जरूरी था. लोनिया ने नियम कानून और निर्देशों के खिलाफ आचरण किया है. विभागीय जांच की प्रक्रिया को नजर अंदाज करते लोनिया को पुलिस बल में विद्राह की स्थिति पैदा करने के आरोप से पुलिस सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
एसपी ने बताया कि विभागीय जांच की प्रक्रिया काफी लंबी होती है. इसलिए लोनिया को भारतीय संविधान की कंडिका 111 के खंड (2) तहत बर्खास्त कर दिया गया है. मामले की जानकारी संबधित कार्यालय और प्रशासन तक भेज दिया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्तगी की कार्रवाई से पहले आरक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. आरक्षक से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर विभिन्न संवैधानिक अधिकारों के तहत पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त की कार्रवाई की है. वहीं इसमें दो आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है.
संबंधित मामले में आरिफ शेख ने बताया कि इस समय प्रदेश में बन रहे वातावरण के मद्देनजर रोहिणी लोनिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना जरूरी था. लोनिया ने नियम कानून और निर्देशों के खिलाफ आचरण किया है. विभागीय जांच की प्रक्रिया को नजर अंदाज करते लोनिया को पुलिस बल में विद्राह की स्थिति पैदा करने के आरोप से पुलिस सेवा से मुक्त कर दिया गया है.