हिट एंड रन केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बरी होने को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था.
महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिनंदन वाज्ञानी ने जस्टिस एएस ओस्का और जीएस पटेल को जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन दायर करेगी.
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को 28 सितंबर 2002 के चर्चित 'हिट एंड रन' मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था. न्यायाधीश एआर जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभिनेता को 13 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर 'दोषी नहीं ठहराया जा सकता'.
बंबई उच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में सलमान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले फैसले और उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा और अन्य सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया था.
अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़ित नुरुल्लाह महबूब खान की मौत सलमान की गाड़ी से हुई दुर्घटना से नहीं, बल्कि क्रेन गिरने से हुई थी.
न्यायाधीश जोशी ने एक तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करते हुए कहा, "अभियोजन पक्ष सलमान के खिलाफ सभी मामलों में आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि सलमान ही नशे में वह गाड़ी चला रहे थे, जिसने फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी को मौत की नींद सुला दिया था और अन्य चार को घायल कर दिया था."
अदालत ने इस मामले में जांच के तरीके सहित मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी सवाल उठाए, खासकर जिस तरह जैविक सबूत इकट्ठे किए गए और गायक/अभिनेता कमाल खान को गवाह न बनाए जाने पर सवाल उठाए थे.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के समय सलमान के साथ कार में उपस्थित रहे और मामले की सबसे पहले शिकायत करने वाले और सलमान खान के बॉडीगार्ड दिवंगत रवींद्र पाटिल की ओर से दिए गए सबूत अविश्वसनीय पाए गए, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : December 23, 2015, 15:11 IST