बगैर पुलिस को सूचना मकान किराये पर देने वालों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में किसी अजनबी को मकान किराए पर देना आसान नहीं है. पुलिस को बिना किसी जानकारी के मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में किसी अजनबी को मकान किराए पर देना आसान नहीं है. पुलिस को बिना किसी जानकारी के मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- News18 Chhattisgarh
- Last Updated: July 20, 2018, 6:49 PM IST
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में किसी अजनबी को मकान किराए पर देना आसान नहीं है. पुलिस को बिना किसी जानकारी के मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने धारा 144(2) के तहत एक आदेश निकाला है, जिसमें मकान किराए पर देने से पहले उसकी पूरी जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी.
इसके तहत किरायेदार कौन है, कहां से आया है और वो क्या करता है, जैसी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही उसके पहचान के सारे दस्तावेज की एक प्रति रखनी होगी. ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी पहचान हो सके. खोजबीन की जा सके. ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है. क्योंकि नक्सली जिले में अपनी पैठ जमा चुके हैं. शहरी नेटवर्क को तोड़ने का ये एक प्रयास भी माना जा रहा है.
इसके अलावा चोरी, लूट, हत्या जैसै गंभीर अपराध में शामिल बाहरी लोग कुछ दिन रहने के बाद गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में खोजबीन करने पर कोई सही-सही जानकारी नही मिल पाती. कई अपराधों में इस तरह की स्थिति आ चुकी है. यही वजह है कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है.
इसके तहत किरायेदार कौन है, कहां से आया है और वो क्या करता है, जैसी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही उसके पहचान के सारे दस्तावेज की एक प्रति रखनी होगी. ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी पहचान हो सके. खोजबीन की जा सके. ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है. क्योंकि नक्सली जिले में अपनी पैठ जमा चुके हैं. शहरी नेटवर्क को तोड़ने का ये एक प्रयास भी माना जा रहा है.
इसके अलावा चोरी, लूट, हत्या जैसै गंभीर अपराध में शामिल बाहरी लोग कुछ दिन रहने के बाद गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में खोजबीन करने पर कोई सही-सही जानकारी नही मिल पाती. कई अपराधों में इस तरह की स्थिति आ चुकी है. यही वजह है कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है.