दिल्ली/रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलार्फ एफआईआर दर्ज की गई है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार को सीएम भूपेश और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज किया. कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और आचार चुनाव आयोग की गाइडलाइन की अवहेलना की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. नोइडा सेक्टर 49 पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. आरओ की शिकायत पर अमल करते हुए क्राइम नंबर 29/22 सेक्शन 188, 269, 270और 3 महामारी एक्ट के अंतर्गत भूपेश बघेल और अन्य को आरोपी बनाया गया है.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. रविवार की दोपहर में प्रशासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन होने की सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम सुहास एलवाई ने एडीसीपी नोएडा से एफआईआर दर्ज करने को कहा. एफआईआर में कहा गया है कि गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू होने की वजह से एक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग नहीं जुट सकते. इसके बावजूद सीएम बघेल व अन्य लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया. धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
इन इलाकों में प्रचार कर रहे थे सीएम बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सुबह नोएडा सदर पर घोषित पार्टी प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया था. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर-घर जाकर उनसे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी. शिकायत भी की गई कि भूपेश बघेल के साथ काफी भीड़भाड़ थी जो कि सरासर धारा 144 और कोविड महामारी एक्ट का उल्लंघन है. जबकि 5 से ज़्यादा लोगो की भीड़ की अनुमति नही थी.
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