छत्तीसगढ़ के गौरेला में पैसों और जमीन के लालच में अपनी नानी की बेरहमी से हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. (फोटो-न्यूज18)
SUBEER KUMAR CHAUDHARY
रायपुर. छत्तीसगढ़ के गौरेला में पैसों और जमीन के लालच में अपनी नानी की बेरहमी से हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीन साल पुराने में मामले में अब फैसला आया है.
दरअसल, यहां 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काषीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी. 10 दिन बाद महिला का कंकाल रतनजोत प्लांट में मिला था. महिला के शव को रतनजोत के पौधों से ढका गया था. ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काषीपुरी रहता था. वह शराब के लिये पैसों की मांग करने के अलावा ललियाबाई की जमीन को बेचने के लिए दबाव बनाता रहता था.
कई बार नानी के साथ आरोपी का विवाद भी हुआ था. घटना के दिन आरोपी नानी को राशन दिलाने के नाम पर साथ ले गया था. बाद में उसने महिला को गड्ढे में गिराकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी.
घटना के दिन से ही आरोपी घर से गायब था. लाश मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी अमृतलाल को भी गिरफ्तार कर लिया. इस मामले मे फैसला सुनाते हुये एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने पैरवी की है.
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