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Unlock: कल से खुलेंगे क्लब, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल, बस में सफर के होंगे सख्त नियम, यहां रहेगी पाबंदी

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है. (फाइल फोटो).

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है. (फाइल फोटो).

फिलहाल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल जैसी जगहों पर पाबंदी बरकरार र ...अधिक पढ़ें

    रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने राज्य सरकार ने कुछ बड़े और अहम फैसले लिए हैं. शर्तों के साथ क्लबों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों को संचालित करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के निर्देश पर गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक क्लब,शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. फिलहाल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल जैसी जगहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी.

    सरकार के आदेश के मुताबिक, शॉपिंग मॉल के अंदर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा. इसी तरह स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में सिर्फ खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी. दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो वहां शासन द्वारा बनाए गए नियम लागू होंगे. इन इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट मिलेगा.

    बस में सफर करने से पहले जानें क्या है नियम

    छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे के अंदर और इंटर डिस्ट्रीक्ट बस सेवा संचालित करने की अनुमति भी दे दी है.  राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित जरूरी गाइडलाइन के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.  परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने साफ कहा कि बसों के संचालन में सभी नियम-शर्तों का सख्ती से पालन करना  होगा. केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी. सफर के दौरान बस चालक, कंडक्टर और पूरे  यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा. यात्रियों को बस में चढ़ते, बैठते और उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

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    नियमित अंतराल में बस संचालकों द्वारा गाड़ी को सेनेटाइज करना होगा. बसों के सेनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाईपोफ्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है. बस में यात्रा के दौरान सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 नियंत्रण सभी जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. सफर के दौरान यात्रियों और बस चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, बस मालिक द्वारा बस का रूट और ड्राइवर-कंटक्टर की पूरी जानकारी रखनी होगी.

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    ई-पास की नहीं होगा बाध्यता

    यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास बाध्यता नहीं रहेगी. बस में यात्रा करने वाले यात्री किस जिले से किस जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकतेा है. ड्राइवर के केबिन में प्रवेश पर बैन रहेगा. बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक या पर्दे से केबिन का बनाया जाएगा.

    Tags: Chhattisgarh news, Chhattisgarh police, CM Bhupesh Baghel, Corona related news, Corona Update, Hotel, Shopping malls, Unlock 1.0

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