पूर्व PM मनमोहन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली खबर

file photo
कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उद्योगपति कुमारमंगलम बिड़ला की याचिका पर सुनवाई में देरी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अब तक उचित पीठ का गठन नहीं किया है.
- Agencies
- Last Updated: September 15, 2015, 4:57 PM IST
कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उद्योगपति कुमारमंगलम बिड़ला की याचिका पर सुनवाई में देरी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अब तक उचित पीठ का गठन नहीं किया है.
मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित किए जाने के मामले में कथित धांधली को लेकर अपने खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया रद्द करने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच. एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध इस मामले को सूची से हटाने का निर्देश मंगलवार को दिया.
न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला को सम्मन पर चीफ जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक लगा दिया है, जबकि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ कर रही है.न्यायमूर्ति दत्तू ने उपर्युक्त बातों का जिक्र करते हुए कहा, 'आप यहां हैं, वहां नहीं.'
इससे पहले सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामले की सुनवाई 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध है, जबकि इस मामले में जिरह अब तक पूरी नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि जब तक जिरह पूरी न हो जाए, मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता.
प्रधान न्यायाधीश ने मामले को 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई की सूची से हटाने का आदेश दिया.
मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित किए जाने के मामले में कथित धांधली को लेकर अपने खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया रद्द करने का अनुरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच. एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने 21 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध इस मामले को सूची से हटाने का निर्देश मंगलवार को दिया.
न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि मनमोहन सिंह और कुमारमंगलम बिड़ला को सम्मन पर चीफ जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने रोक लगा दिया है, जबकि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ कर रही है.न्यायमूर्ति दत्तू ने उपर्युक्त बातों का जिक्र करते हुए कहा, 'आप यहां हैं, वहां नहीं.'
इससे पहले सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामले की सुनवाई 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध है, जबकि इस मामले में जिरह अब तक पूरी नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि जब तक जिरह पूरी न हो जाए, मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता.
प्रधान न्यायाधीश ने मामले को 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई की सूची से हटाने का आदेश दिया.