मुंबई। दहेज प्रताड़ना के जिस मामले में स्वयंभू साध्वी सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां आरोपी हैं, उस मामले में पुलिस आरोपियों को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। यह जानकारी आज एक पुलिस अधिकारी ने दी। इस मामले में राधे मां का बयान दर्ज किया गया था जबकि अन्य आरोपियों के बयान पिछले हफ्ते दर्ज किए गए थे।
कांदिवली पुलिस थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर मुकुंद पवार ने राधे मां का नाम लिए बगैर बताया कि पुलिस की पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों ने अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेजी सबूत सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो आरोपियों को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के सभी सात आरोपियों के बयान दर्ज करने का काम पूरा कर चुकी है।
बहरहाल, पवार ने बयानों का ब्योरा देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बंबई उच्च न्यायालय ने कल राधे मां को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी ।
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