RJD की पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पति भी हैं जेल में बंद

गया व्यवहार न्यायालय ने आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी को जेडीयू के एक नेता के हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है
फरवरी 2013 में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या के मामले में गया व्यवहार अदालत ने आरजेडी (RJD) की पूर्व विधायक कुंती देवी (Kunti Devi) को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. कुंती देवी के वकील शकील अहमद खान ने बताया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में फसाया गया है. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
- News18Hindi
- Last Updated: January 25, 2021, 11:21 PM IST
गया. गया व्यवहार न्यायालय के जज संगम सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की पूर्व विधायक कुंती देवी (Kunti Devi) को हत्या के मामले में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर 50 हजार रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है. इस संबंध में सरकारी वकील मसूद मंजर ने कहा कि फरवरी 2013 में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई विजय यादव के द्वारा नीमचक बथानी थाना में कुंती देवी, उनके बेटे रंजीत यादव जो कि वर्तमान में अतरी विधानसभा से आरजेडी के विधायक हैं, और रंजीत के एक भाई सहित अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. तब से आरोपी कुंती देवी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रही थीं.
उन्होंने बताया कि पहले कुंती देवी को 23 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण वो व्यवहार न्यायालय में पेश नहीं हो सकी थीं. जिसके बाद सजा सुनाने की तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की गई थी. सोमवार को वो न्यायालय में व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुईं, उनकी तबियत खराब है, किडनी डैमेज है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई है. इस दौरान दो गवाह होस्टाइल हो गए जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया था. वहीं पूर्व विधायक कुंती देवी के वकील शकील अहमद खान ने बताया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में फसाया गया है. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हम निर्दोष साबित होंगे.
बता दें कि कुंती देवी के पति राजेंद्र यादव अतरी विधानसभा से पूर्व में आरजेडी के विधायक रह चुके हैं. वर्तमान में वो गया सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. इस तरह से पति के बाद अब पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
उन्होंने बताया कि पहले कुंती देवी को 23 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण वो व्यवहार न्यायालय में पेश नहीं हो सकी थीं. जिसके बाद सजा सुनाने की तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की गई थी. सोमवार को वो न्यायालय में व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुईं, उनकी तबियत खराब है, किडनी डैमेज है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई है. इस दौरान दो गवाह होस्टाइल हो गए जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया था. वहीं पूर्व विधायक कुंती देवी के वकील शकील अहमद खान ने बताया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में फसाया गया है. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हम निर्दोष साबित होंगे.
बता दें कि कुंती देवी के पति राजेंद्र यादव अतरी विधानसभा से पूर्व में आरजेडी के विधायक रह चुके हैं. वर्तमान में वो गया सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. इस तरह से पति के बाद अब पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.