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कबड्डी खिलाड़ी ने कोच पर लगाया रेप और अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का आरोप, FIR दर्ज

पीड़िता ने कोच पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

पीड़िता ने कोच पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

Rape with Kabbadi Player: वर्ष 2021 में शिकायतकर्ता का विवाह हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और न ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

कबड्डी खिलाड़ी ने अपने कोच पर दुष्कर्म करने और अश्लील तस्वीरों को लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया
महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई
वर्ष 2015 में उसके कोच ने बिना सहमति उसके साथ यौन संबंध बनाए

नई दिल्ली. भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाली 27 वर्षीय एक कबड्डी खिलाड़ी (Kabaddi Player) ने अपने कोच पर दुष्कर्म (Rape) करने और कथित अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह द्वारका के बाबा हरिदास नगर थाने में कोच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और सोमवार को जांच में शामिल हुई.

पुलिस ने बताया कि खिलाड़ी का भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा-164 के तहत अदालत के समक्ष बयान दर्ज किया गया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘महिला खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा कि वर्ष 2012 में वह दिल्ली के मुंडका के नजदीक हिरणकुदना में कबड्डी की तैयारी कर रही थी. वर्ष 2015 में उसके कोच ने बिना सहमति उसके साथ यौन संबंध बनाए.’’

उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि पीड़िता ने कोच पर आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी ने पुरस्कार राशि में से हिस्सा मांगा और इसके बाद उसने कोच के बैंक खाते में 43.5 लाख रुपये हस्तांतरित किए. कोच की पहचान जोगिंदर के रूप में हुई है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021 में शिकायतकर्ता का विवाह हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा.’’ पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, “जांच के दौरान, आज वह (खिलाड़ी) जांच में शामिल हुई और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया. हमने फरार कोच को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है.”

Tags: Delhi Rape Case, Molestation, Wrestler

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