नई दिल्ली. अभिनेता दीप सिद्धू (Actor Deep Sidhu) 26 जनवरी हिंसा से जुड़े एक मामले (26th January violence case) में आज दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने के बाद रकाबगंज गुरुद्वारा (Rakabganj Gurdwara) गया. दिल्ली की अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि दीप सिद्धू के 14 दिनों की हिरासत में रखकर पुलिस ने पूछताछ कर ली है. अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि आरोपी 9 फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में भी रहा. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आवाज के नमूने के मकसद से सिद्धू को और हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका तर्कसंगत नहीं है.
30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली थी पहली जमानत
आपको बता दें कि इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी. उस वक्त विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत मंजूर की थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद सिद्धू को तुरंत एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.
पहली जमानत के फैसले पर जज की टिप्पणी
जज ने कहा था कि सरकारी पक्षा का आरोप उन वीडियो फुटेज पर आधारित है, जो सोशल मीडिया पर सभी के लिए उपलब्ध हैं. ऐसे में इस बात की आशंका बहुत कम है कि आरोपी इस प्रकार के मंच पर मौजूद सामग्री से छेड़छाड़ कर सकता है. जज ने जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया था कि वह मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अपना पासपोर्ट जमा कराए और जब कभी जरूरत पड़े, पुलिस थाने और अदालत में पेश हो.
पहली जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में किया था गिरफ्तार
पहली जमानत मिलने के बाद लालकिला परिसर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की प्राथमिकी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेता दीप सिद्धू को फिर गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले सिद्धू को पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लालकिला परिसर में हुई घटना के संबंध में 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था.undefined
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Tags: 26 January Violence, Bail grant, Deep Sidhu
FIRST PUBLISHED : April 26, 2021, 23:26 IST