नई दिल्ली. देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है. दिल्ली सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जा सके. इस दिशा में अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली सरकार केंद्र से एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के विकल्पों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम करने का अनुरोध करेगी.
मंत्री गोपाल राय ने रविवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को लेकर हुई एक मीटिंग में हिस्सा लिया. इस दौरान उनका कहना था कि वे केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के कच्चे माल पर जीएसटी को कम किया जाए. उनका कहना था कि आम लोगों और साथ ही कुछ सरकारी संस्थओं के बीच अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के उत्पादों को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है. इसे लेकर उन्होंने कहा कि हम एक टीम बनाएंगे जो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगी और साथ ही इसे लेकर लोगों के मन में जो संशय है, उसे भी दूर करेगी.
जारी होंगे हेल्पलाइन नम्बर्स
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीटिंग के दौरान यह भी बताया कि सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी करेगी. यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करवाया जा सकेगा. इस बैठक के दौरान जब कुछ लोगों ने ग्रीन विकल्पो के कच्चे माल पर जीएसटी को लेकर मंत्री को बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस बारे में केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगे ताकि जीएसटी कम हो सके.
केंद्रीय जुर्माने के अतिरिक्त अपना जुर्माना खुद भी तय करेंगे
सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जो भी उस प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ उचित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. उस पर जुर्माना लगाने के साथ उसे जेल भी भेजा सकता है. जुर्माना 1 लाख रुपये और सजा 5 साल तक की हो सकती है. अगर बार-बार आदेश की अवहेलना की गई तो हर दिन जुर्माना 5,000 रुपये बढ़ सकता है. हालांकि, दिल्ली में आम लोगों पर जुर्माना 500 रुपये से 2,000 तक हो सकता है. गौरतलब है कि हर राज्य के स्थानीय प्राधिकरण एक केंद्रीय जुर्माने के अतिरिक्त अपना जुर्माना खुद भी तय करेंगे.
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