नई दिल्ली. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा गलत सूचना प्रसारित कर देने से कोर्ट का फैसला आने से पहले ही ये जानकारी लीक हो गई थी. बाद में दिल्ली पुलिस अधिकारी ने अपनी गलती मानी थी.
दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है. आईपीसी और 35 एफसीआर अधिनियम की तीन नई धाराएं 201 और 120 लागू की गई हैं.
ये भी पढ़ें… मोहम्मद जुबैर केस में कोर्ट का फैसला आने से पहले लीक, दिल्ली पुलिस अधिकारी ने मानी गलती
दिल्ली पुलिस ने मांगी थी जुबैर की न्यायिक हिरासत
दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोप में मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था. एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं–201 (सबूत नष्ट करने के लिए–प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं.
इससे पहले मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में कथित तौर पर किये गए एक आपत्तिजनक ट्वीट मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर पहुंची थी. जुबैर को ट्वीट के जरिये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था.
मोहम्मद जुबैर के वकील ने लगाया था आरोप
ऑल्ट न्यूज के को- फाउंडर मोहम्मद जुबैर के वकील ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट आदेश आने से पहले ही ऑर्डर को मीडिया में लीक कर दिया. इस लीक खबर में कहा गया था कि कोर्ट ने पत्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है. मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने बताया कि लंच तक बहस हुई और जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया. जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं.
मगर मैं यह देखकर हैरान हूं कि DCP केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में लीक कर दिया है कि हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Delhi news, Delhi police, Delhi Police Special Cell
Heramba Sankashti Chaturthi 2022: हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर करें इन मंत्रों का जाप, होगी गणेश भगवान की कृपा
PICS: नदी किनारे साड़ी में पोज देती दिखी ये गॉर्जियस एक्ट्रेस, बोली- जमीन पर टिक नहीं सकते, बात आसमान की करते
Nayanthara Vignesh Shivan: नयनतारा संग फ्लाइट में रोमांटिक हुए निर्देशक निग्नेश शिवन, यहां निकले साथ में घूमने