दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो सकती है. (सांकेतिक फोटो)
नई दिल्ली. केंद्र ने राशन दुकानदारों की शिकायत के आधार पर दिल्ली सरकार को एक बार फिर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Ration Door Step Delivery Scheme)को लागू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने शनिवार को यह दावा किया है. वहीं, आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी और राशन माफिया के बीच मिलीभगत का स्पष्ट मामला है.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पहुंचाने की योजना की फाइल मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को उनकी स्वीकृति के लिए तीसरी बार भेजी थी. सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को एक पत्र भेजकर इस योजना को ‘लागू नहीं करने’ को कहा है.
दिल्ली मेट्रो में जब घुस गई मैना, अनोखे यात्री को देख खिलखिला उठे लोग, देखें Video
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दी थी इजाजत
इससे पहले दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दी थी. इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कही थी ये बात
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को चिट्ठी लिखकर उन राशन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: Anil baijal, Antyodaya ration card, APL ration card, BPL ration card, Central government, Delhi Government, DELHI HIGH COURT