कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कवायद के रूप में जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी है. डीसी ने यह आदेश जारी किया है. धारा 144 लगने का मतलब यह होता है कि किसी भी एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. जाहिर है इस आदेश के बाद गुरुग्राम में किसी भी जगह पर एकसाथ 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रशासन उनपर कार्रवाई करेगा.
इधर, सरकार का आदेश है कि शाम 6 बजे के बाद हरियाणा में बाजार बंद होंगे. वहीं, करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने यह भी फैसला किया है कि संडे बाजार जो शहर में अलग से सेक्टर-12 में लगता है, वह नहीं लगेगा. क्योंकि सेक्टर 12 के संडे बाजार में काफी ज्यादा भीड़ रहती है. वहीं इस बात से नाराज होकर सन्डे बाजार के दुकानदार इक्कठा होकर DC से मिलने पहुंचे.
एक तरफ कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, वहीं प्रशासन और सख्त होता जा रहा है. प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बाजार में भीड़ कम हो. वहीं सेक्टर 12 करनाल में रविवार के दिन लगने वाले सन्डे बाजार को फिलहाल अगले आदेश तक बन्द कर दिया गया है. बंद करने का यह आदेश उपायुक्त की तरफ से जारी किया गया है. आपको बता दें कि सन्डे के दिन जब वहां सुबह से बाजार लगता है तो उसमें काफी ज्यादा भीड़ आती है. जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. इस बात से नाराज होकर सन्डे बाजार के दुकानदार DC से मुलाकात करने पहुंचे, पर मुलाकात हो नहीं हो पाई.
सन्डे बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों की भी अपनी मजबूरी है. उनका कहना है कि एक हफ्ते में 1 ही दिन दुकान लगाकर अपने परिवार के लिए रोटी कमाते हैं. ऐसे में घर के लिए खाना कमाने की मुश्किल हो जाएगी. वहीं प्रशासन भी कोरोना को देखते हुए काफी सख्त है, जिसके चलते सन्डे बाजार न लगने देने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : April 25, 2021, 18:51 IST