दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिला क्रिकेटर अंजुम चौपड़ा मामले में रियल एस्टेट कंपनी को नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति स्वाति मालीवाल ने भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा की शिकायत पर एक रियल एस्टेट कंपनी शिप्रा एस्टेट लिमिटेड को समन जारी किया है. अंजुम चोपड़ा ने आयोग में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ष 2006 में इंदिरापुरम, गाजियाबाद में मैसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड की एक परियोजना में एक फ्लैट बुक किया था और वर्ष 2013 तक कुल निवेश का लगभग 60 फीसदी भुगतान कर दिया था.
उन्होंने बताया कि उक्त संपत्ति उनको नहीं सौंपी गई और कंपनी द्वारा अत्यधिक देरी के कारण उन्होंने 2020 में कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कंपनी उनके पैसे वापस कर देगी. उन्होंने बताया कि उक्त समझौता के तहत समझौते के ढाई महीने के भीतर राशि वापस की जानी थी लेकिन दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक उनका बकाया नहीं मिला है.
इस संबंध में आयोग ने उक्त कंपनी को नोटिस जारी कर मामले में उनका जवाब मांगा. कंपनी ने आयोग को सूचित किया कि शेष भुगतान शिकायतकर्ता को 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा. आयोग ने तब उन्हें पूर्ण और अंतिम भुगतान करने के लिए 6 महीने का समय दिया हालांकि, आयोग यह देखकर हैरान है कि आज तक कंपनी ने फिर से देय का भुगतान नहीं किया है. अंजुम चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि उनका फ्लैट पहले ही किसी अन्य खरीदार को बेच दिया गया है, और अभी तक उन्हें उनका लंबित बकाया नहीं मिला है.
अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रियल एस्टेट कंपनी को समन जारी कर पूछा है कि उन्होंने आयोग के सामने अंजुम चोपड़ा के प्रति की गयी अपनी प्रतिबद्धता को क्यों नहीं निभाया. आयोग ने कंपनी से अंजुम चोपड़ा को उनके बकाये का भुगतान करने के लिए दिए गए चेक की एक प्रति मांगी है. आयोग ने कंपनी से आयोग के सामने किए गए वादे को पूरा नहीं करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है. आयोग ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को 9 दिसंबर को आयोग के सामने उपस्थित होकर कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा.
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