नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) की ओर से एक बार फिर से नई हाउसिंग स्कीम (New Housing Scheme) लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. डीडीए (DDA) की ओर से इस बार 15 हजार फ्लैट्स (Flats) की स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसमें वो सभी पुराने फ्लैट्स (Old Flats) शामिल होंगे जिनको आवंटियों ने आवंटन के बाद सरेंडर कर दिया था.
लेकिन अब इन सभी फ्लैट्स को डीडीए नई आवंटन स्कीम के तहत आवंटित करने की योजना तैयार कर चुका है. संभावना है कि दिसंबर में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा. डीडीए के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है. यह सभी फ्लैट्स नरेला, रोहिणी, जसौला, द्वारका और सिरसपुर में हैं.
डीडीए की ओर से लॉन्च होने वाली ये हाउसिंग स्कीम (New Housing Scheme) पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी. इन फ्लैट्स (Flats) की एक अच्छी बात यह होगी कि यह मार्केट प्राइस से कम रखे जाएंगे. इसलिए योजना में शामिल सभी पुराने फ्लैट्स के दाम में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा. यह सभी फ्लैट्स नरेला, रोहिणी, जसोला, द्वारका और सिरसपुर जैसे स्थानों पर हैं. डीडीए (DDA) की ओर से लॉन्च की जाने वाली इस साल की दूसरी योजना है, जिसको ऑनलाइन माध्यम से ही लांच किया जाएगा.
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इस योजना में शामिल सभी फ्लैट्स पिछली योजनाओं में बिकने से शेष रह गए. उन सभी के फ्लैट्स को इसमें शामिल किया जा रहा है. योजना पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होगी. आवेदन से लेकर आवंटन और कब्जे तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी. केवल हस्तातंरण विलेख (कंवींस डीड पेपर) के लिए आवंटी को डीडीए कार्यालय आना पड़ेगा.
इस योजना के सफल आवेदकों के लिए डीडीए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सब्सिटी का लाभ देने का फैसला भी कर चुका है. लेकिन इसके लिए आवेदक का हाउसिंग योजना में फ्लैट लेने के लिए बैंक से लेना जरूरी होगा.
हाउसिंग योजना को लेकर लिए गए ये प्रमुख निर्णय :-
-इस योजना के तहत ऐसे फ्लैट ऑफर किए गए हैं जो डीडीए की पिछली आवास योजनाओं में बिक नहीं पाए.
-फ्लैटों की पेशकश डीडीए की लागत नीति में छूट देते हुए पुरानी दरों/लागत पर की जा रही है, जिसे हर वित्तीय वर्ष में भूमि की लागत/निर्माण की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, जैसा भी मामला हो, के आधार पर अद्यतन किया जाता है.
-नरेला उपनगर में फ्लैटों की पेशकश क्षेत्र के आवंटियों/निवासियों के सुझावों/फीडबैक के आधार पर बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के संदर्भ में कई निवारक उपाय करने के बाद की जा रही है.
-आवंटी यदि बैंक/वित्तीय संस्थान से गृह ऋण लेते हैं तो वे केंद्र सरकार की पीएमएवाई योजना के तहत सब्सिडी के पात्र होंगे.
-आवेदन से लेकर आवंटन और कब्जे तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड के माध्यम से की जा रही है. केवल हस्तातंरण विलेख के निष्पादन के लिए आवंटी को डीडीए कार्यालय आना पड़ेगा.
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