भारत बॉयोटेक को अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन फेज-3 के डाटा को वैज्ञानिक पत्रिकाओं को दिए जाने के बाद दो से चार महीने में टीके के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा (पीयर रीव्यू) की उम्मीद है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. सभी राज्यों के साथ ही दिल्ली में भी अब 18 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने की सलाह दी गई है. हालांकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी की भी शिकायतें की जा रही हैं. अब इसी क्रम में कोवैक्सीन को लेकर नया आदेश जारी किया गया है.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से रविवार को जारी आदेश में कोवैक्सीन के सीमित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में 18-44 साल के सिर्फ उन लोगों को ही कोवैक्सीन लगाई जाए जिन्हें जून के महीने में दूसरी डोज लेनी है. यानि की पहली डोज लेने के लिए आने वाले लोगों को कोवैक्सीन न लगाई जाए.
डीडीएमए के इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तीन जून को भी कोवैक्सीन के संबंध में आदेश जारी किया था. जिसमें यह कहा गया था कि राजधानी में कोवैक्सीन की सप्लाई सीमित है. जिसे देखते हुए उसका उपयोग किया जाए. वहीं चार जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार उन प्राइवेट अस्पतालों को भी आदेश जारी करे जो कोवैक्सीन लगा रहे हैं. इन्हें कहा जाए कि ये 18-44 आयु वर्ग के लोगों को जून महीने में लगने वाली दूसरी डोज के लिए कोवैक्सीन को बचाकर रखें.
इस बारे में डीडीएमए का कहना है कि सरकारी सहित सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम इसका पालन करें और कोवैक्सीन को सिर्फ सेकेंड डोज के लिए इस्तेमाल करें. राजधानी में सीमित सप्लाई होने के चलते कोवैक्सीन को लेकर ये फैसला लिया गया है. अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
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