Delhi Night Curfew: ई-पास के 87 हजार आवेदन खारिज, 480 पर केस दर्ज, 731 के काटे चालान

नाइट कर्फ्यू. (प्रतीकात्मक फोटो)
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के बाद नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. इस दौरान यात्रा करने के लिए ई-पास लेना जरूरी है.
- News18Hindi
- Last Updated: April 9, 2021, 11:29 AM IST
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बाद नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के दौरान यात्रा की अनुमति के लिए ई-पास लेना जरूरी है. ऐसे में जिलों के अधिकारियों को 1.19 लाख आवेदन ई-पास के लिए मिले. इनमें से करीब 87,000 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है. बीते गुरुवार को अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर आवेदन इसलिए खारिज किए गए, क्योंकि वह कर्फ्यू से छूट पाने वाली श्रेणी में नहीं आते थे या उनमें दी गई सूचना में त्रुटि थी.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लंबित आवेदनों की संख्या बुधवार को 30,000 से ज्यादा थी, जो घटकर 20,055 रह गई है. कुल 1,19,369 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 12,068 स्वीकार किए गए. इतना ही नहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 480 से अधिक लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए. पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 489 मामले दर्ज किए गए. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए.
इनको मिली छूट
अफसरों के मुताबिक कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है. डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है. डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है. केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी. गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लंबित आवेदनों की संख्या बुधवार को 30,000 से ज्यादा थी, जो घटकर 20,055 रह गई है. कुल 1,19,369 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 12,068 स्वीकार किए गए. इतना ही नहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 480 से अधिक लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए. पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 489 मामले दर्ज किए गए. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए.
इनको मिली छूट
अफसरों के मुताबिक कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है. डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है. डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है. केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी. गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी.