दिल्ली: AIIMS कर्मी से मारपीट मामले में AAP MLA सोमनाथ भारती दोषी, 4 बरी

कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त बताया है.
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को दोषी करार दिया है. अदालत ने 2016 के इस मामले में आज फैसला दिया.
- News18Hindi
- Last Updated: January 23, 2021, 1:03 PM IST
नई दिल्ली. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को दोषी करार दिया है. अदालत ने 2016 के इस मामले में आज फैसला दिया. सोमनाथ भारती के ऊपर एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त बताया है.
चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्हें अदालत सजा सुनाएगी. 2016 में हुए इस मामले को लेकर सोमनाथ भारती के ऊपर मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें अदालत ने उन्हें अब दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को फैसला देने की बात कही थी.
एक पर सुनवाई हुई थी
बता दें कि सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी.
बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है
जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश एमएपी एमएलए अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी. इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा. साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है.
चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्हें अदालत सजा सुनाएगी. 2016 में हुए इस मामले को लेकर सोमनाथ भारती के ऊपर मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें अदालत ने उन्हें अब दोषी करार दिया है. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को फैसला देने की बात कही थी.

बता दें कि सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी.
बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है
जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश एमएपी एमएलए अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी. इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा. साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है.