सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के रेस्ट्रो-बार, होटल और क्लबों को नहीं होगा नुकसान, बेच सकेंगे जमा स्टॉक

इस राज्य में सस्ती हुई शराब, सरकार ने Special COVID फीस 50% से घटाकर 15% की
अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government) ने रेस्ट्रो-बार, होटल और क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 30 जून तक एक्सपायर होने वाले बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों (Liquor Shops) को बेचने की अनुमति दे दी है.
- News18Hindi
- Last Updated: June 11, 2020, 11:38 PM IST
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ( Arvind Kejriwal Government) ने गुरुवार को रेस्ट्रो-बार, होटल और क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 30 जून तक एक्सपायर होने वाले बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों (Liquor Shops) को बेचने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने दी है.
दिल्ली में करीब 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार हैं जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस हैं. जबकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण 25 मार्च से देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद से ये सब बदं हैं. यही नहीं, अभी 30 जून 2020 तक होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार बंद ही रहेंगे. इसी वजह से दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी है. यह छूट सिर्फ एक बार के लिए है.
ये है आबकारी अधिनियमवैसे आबकारी अधिनियम के अनुसार होटल, रेस्ट्रो-बार और क्लब सिर्फ अपने ग्राहकों को ही शराब बेच सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने की वह से उनके पास जमा शराब बिक नहीं पायी. इसी वजह से सरकार ने यह छूट दी है. जबकि ऐसी शराब जो 30 जून को एक्सपायर हो जाएंगी,उसे शराब की दुकानों के बेच सकते हैं.
आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लगातार हो रहे नुकसान को लेकर होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार संचालकों ने आबकारी विभाग से एक्सपायर होने वाली बीयर को बचने की अनुमति देने का कई बार आग्रह किया था. इसके बाद ही सरकार ने छूट देने का फैसला लिया गया है. अधिकारी ने कहा कि बीयर की उपभोग अवधि करीब छह महीने होती है.
दिल्ली में सस्ती हुई शराब
दिल्ली में बुधवार से शराब सस्ती हो गई है. दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर शराब पर लगने वाले 70 प्रतिशत का कोरोना टैक्स (Corona Tax) हटाने का फैसला लिया है. हालांकि, वैट को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया था और इसके 10 जून से प्रभावी होने की बात कही थी.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 4 मई को शराब की एमआरपी पर 70 प्रतिशत का स्पेशल कोरोना टैक्स लगा दिया था. कोरोना टैक्स खत्म करने की बात के साथ ही विभाग के आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी विक्रेता ने उपभोक्ता से इस टैक्स के नाम पर ज्यादा रुपये वसूले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है.
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दिल्ली में करीब 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार हैं जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस हैं. जबकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण 25 मार्च से देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद से ये सब बदं हैं. यही नहीं, अभी 30 जून 2020 तक होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार बंद ही रहेंगे. इसी वजह से दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी है. यह छूट सिर्फ एक बार के लिए है.
ये है आबकारी अधिनियमवैसे आबकारी अधिनियम के अनुसार होटल, रेस्ट्रो-बार और क्लब सिर्फ अपने ग्राहकों को ही शराब बेच सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने की वह से उनके पास जमा शराब बिक नहीं पायी. इसी वजह से सरकार ने यह छूट दी है. जबकि ऐसी शराब जो 30 जून को एक्सपायर हो जाएंगी,उसे शराब की दुकानों के बेच सकते हैं.
आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लगातार हो रहे नुकसान को लेकर होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार संचालकों ने आबकारी विभाग से एक्सपायर होने वाली बीयर को बचने की अनुमति देने का कई बार आग्रह किया था. इसके बाद ही सरकार ने छूट देने का फैसला लिया गया है. अधिकारी ने कहा कि बीयर की उपभोग अवधि करीब छह महीने होती है.
दिल्ली में सस्ती हुई शराब
दिल्ली में बुधवार से शराब सस्ती हो गई है. दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर शराब पर लगने वाले 70 प्रतिशत का कोरोना टैक्स (Corona Tax) हटाने का फैसला लिया है. हालांकि, वैट को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया था और इसके 10 जून से प्रभावी होने की बात कही थी.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 4 मई को शराब की एमआरपी पर 70 प्रतिशत का स्पेशल कोरोना टैक्स लगा दिया था. कोरोना टैक्स खत्म करने की बात के साथ ही विभाग के आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी विक्रेता ने उपभोक्ता से इस टैक्स के नाम पर ज्यादा रुपये वसूले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है.
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