नई दिल्ली. दिल्ली में अगले साल नगर निगमों के चुनाव (MCD Election 2022) होने जा रहे हैं. इससे पहले दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आदेशों पर पांचवीं निगम मूल्यांकन समिति (Municipal Valuation Committee) का गठन कर दिया गया है. यह समिति दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) में बढ़ोत्तरी होगी या नहीं होगी, और प्रॉपर्टी से संबंधित अन्य सभी मामलों के मूल्यांकन आदि के कार्यों पर फैसले लेने का काम करेगी. समिति का कार्यकाल छह माह के लिए होगा. इस तय समय सीमा के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी.
साउथ एमसीडी की ओर से जारी अधिकृत बयान में साफ किया गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 2021 को आदेशा जारी किया गया था. इस आदेशानुसार पांचवी निगम मूल्यांकन समिति का गठन कर दिया गया है. समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आनिंदो मजूमदार होंगे. इसके अलावा समिति में अन्य सदस्यों के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उमेश कुमार त्यागी, सीएम नवीन एन. डी. गुप्ता, एडवोकेट एम. बदर मोहमूद एवं साउथ एमसीडी (South MCD) के प्रॉपर्टी टैक्स के प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त होंगे. समिति अपने कार्य का संचालन अंबेडकर स्टेडियम स्थित दक्षिणी निगम के आयुक्त कार्यालय से करेगी.
ये भी पढ़ें: MCD चुनावों से पहले साउथ निगम का बड़ा ऐलान, लाखों लोगों का माफ होगा प्रॉपर्टी टैक्स
निगम मूल्यांकन समिति का प्रमुख कार्य निगमों के वार्डों/कॉलोनी में आने वाली खाली जगहों एवं भवनों का कॉलोनियों में वर्गीकरण करना, खाली जमीन का आधार मूल्य इकाई में मूल्यांकन,, भवनों का यूनिट एरिया आधार पर मूल्यांकन करना तथा उनके मूल्यांकन में वृद्धि या कमी करना अथवा उसे यथावत रखना आदि होगा. इसके साथ ही समिति को अनुच्छेद 116 सी के अंतर्गत आपत्तियों पर विचार करके अपनी अनुशंसा देनी होगी. इसके साथ ही सरकार द्वारा वांछनीय कार्यों का भी निष्पादन करना होगा. समिति का कार्यकाल छह माह के लिए होगा तथा तय समय में उसे अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
यूनिट एरिया प्रणाली लागू होने के बाद तय करती है कालोनी व जमीनों की कैटेगरी
निगम मूल्यांकन समिति एक संवैधानिक संस्था है तथा 01 अप्रैल 2004 को यूनिट एरिया प्रणाली लागू होने के बाद यह विभिन्न कॉलोनियों, जमीनों एवं भवनों का वर्गीकरण करती है. इनके यूनिट एरिया मूल्य का निर्धारण करती है तथा इन भवनों एवं जमीनों का इस्तेमाल के आधार, आयु इत्यादि के आधार पर वर्गीकरण करती है.
ये भी पढ़ें: MCD ने वापस लिया ये आदेश, 10 लाख व्यापारियों को नहीं भरनी होगी बढ़ी हुई फीस
डीएमसी अधिनियम के अनुच्छेद 116ए के अनुसार निगम मूल्यांकन समिति विभिन्न भूमियों एवं भवनों का व्यवथापन ढांचा क्रमश: आवासीय प्लॉट, ग्रुप आवास, केवल फ्लैट वाली कॉलोनी, शहरीकृत गांव, अनाधिकृत कॉलोनी, पुनर्वास कॉलोनी, ग्रामीण क्षेत्र एवं गैर रिहायशी क्षेत्र आदि के आधार पर वर्गीकरण करेगी. नागरिक एवं सामाजिक ढांचागत सुविधाएं, सड़कों तक पहुंच, जिला केंद्रों, स्थानीय शॉपिंग प्रतिष्ठानों एवं अन्य बाजारों तक पहुंच, सरकार एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित भू-मूल्य, निगम द्वारा उपभोग के आधार पर वर्गीकरण जैसे रिहायशी भवन, वाणिज्यिक भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मनोरंजन केंद्र, क्रीड़ा केंद्र, औद्योगिक भवन, खतरनाक इमारतें एवं सार्वजनिक भवन जैसे विद्यालय, अस्पताल, अन्य संस्थागत भवन और फार्म हाउस इत्यादि, यदि भवन का इस्तेमाल वाणिज्यिक, व्यापारिक, मनोरंजन व खेल-कूद, औद्योगिक, खतरनाक या फार्म हाउस के तौर पर किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित करना की यह ऐसी सड़क पर स्थित हो जिसे निगम द्वारा अनुच्छेद 2 में अधिसूचित किया हो.
ये भी पढ़ें: East MCD का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों को प्रतिभा स्कूल में किया जा रहा अपग्रेड
इन सभी मामलों में देनी होंगी अपनी सिफारिशें
निगमों के द्वारा निर्दिष्ट आधार पर भवनों का पक्का, अर्द्ध-पक्का या कच्चा में वर्गीकरण, निगम द्वारा अधिसूचित नियमों के आधार पर भवन की आयु का निर्धारण और अन्य ऐसे मापदंडों का निर्धारण जोकि निगम मूल्यांकन समिति को सही लगें. इसके अलावा निगम मूल्यांकन समिति सन 2000 या इसके पश्चात केवल रिहायशी इस्तेमाल में आने वाली भूस्वामी के कब्जे वाली खाली जगह या भूस्वामी अधिवासित पक्के भवन का समूहवार मूल यूनिट एरिया मूल्य निर्धारित करेगी.
इसके अलावा उपनियम A में निर्दिष्ट मापदंड जैसे कॉलोनी का प्रकार, इस्तेमाल, आयु, ढांचे का प्रकार, खाली जमीन या भवन के कब्जे की स्थिति के आधार पर मूल यूनिट एरिया मूल्य में निचली सीमा में 0.5 व ऊपरी सीमा में 10 के गुणक की दर से वृद्धि या कमी अथवा यथावत स्थिति रखना संबंधी अनुशंसा देने का काम भी किया जाएगा.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Delhi Government, Delhi MCD, Delhi MCD Elections, Delhi news, MCD, Property tax