नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट का आदेश दिया है. ऐसे में अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा. इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का आदेश दिया है. इससे पहले 11 अक्टूबर को दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में भी छूट दी गई थी. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण बैटरी से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है. इतना ही नहीं दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को विश्व भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है.
बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ रहा है. हाल ही में आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से सितंबर तक दिल्ली में 2629 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इनमें 297 दोपहिया हैं जबकि 147 चार पहिया हैं. वहीं अभी तक कुल इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में करीब एक लाख होने वाले हैं.
इससे पहले अगस्त में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रिक चारपहिया की खरीद पर डेढ़ लाख रुपये तक और दोपहिया, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की खरीद पर 30 हजार रुपये तक का इंसेंटिव देने की बात कही थी.
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FIRST PUBLISHED : October 16, 2020, 12:48 IST