नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी का इंतजार और बढ़ गया है. शराब की ‘होम डिलिवरी’ को अनुमति दिए जाने समेत आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी देने में देरी होने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की मौजूदा खुदरा दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीने के लिए बढ़ा दी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को दिल्ली के एलजी से मंजूरी मिलने में देरी की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 2022-23 की आबकारी नीति के तहत ही शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था थी, मगर अब तक नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी नहीं मिली है.
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आदेश में आबकारी नीति 2021-22 को दो महीने के लिए बढ़ा दिया. इसके तहत शराब की खुदरा दुकानों के लिए नवीकरणीय लाइसेंस की वैधता बढ़ाई गई है. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति 2022-23 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने पांच मई को अपनी बैठक में मंजूरी दी थी. इसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है.
अधिकारी ने कहा कि पिछली नीति (2021-22) जो पूर्व में विस्तारित की गई थी, वह भी 31 मई को समाप्त हो रही है. अब इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा आबकारी नीति को 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. यह मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा जमा सहित विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के अधीन है.
आबकारी विभाग द्वारा जारी एक अलग आदेश में कहा गया है कि शराब की खुदरा दुकानों के मौजूदा लाइसेंसधारी 31 मई तक विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे जिसकी गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी.
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