नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सड़कों के बीचों-बीच बने धार्मिक ढांचों के रूप में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्ती के संकेत दिए हैं. दिल्ली की सड़कों पर धार्मिक ढांचों के रूप में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की, साथ ही दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक सभ्य समाज कैसे चलेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हैं. बता दें कि दिल्ली में नगर निगम की ओरे से अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ बीते कुछ समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है.
गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी थी. शीर्ष अदालत ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी और मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे.
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