नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5जी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को जूही पर लगाये गये 20 लाख के जुर्माने को 90 प्रतिशत कम कर दिया है. अब जूही को दो लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे. जूही के साथ ही दो अन्य पर भी जुर्माने को घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया.
क्या था मामला
जूही ने 5जी नेटवर्क के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षियों पर भी गलत असर पड़ेगा. इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि ये केस अभिनेत्री की तरफ से पब्लिसिटी के लिए किया गया लगता है, इसके साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था.
5G Lawsuit | Delhi High Court’s Division Bench reduces penalty on actor Juhi Chawla from Rs 20 lakh to Rs 2 lakh
Bench also expunges several observations made by Single Judge during dismissal of lawsuit filed against setting up of 5G wireless networks in the country
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— ANI (@ANI) January 27, 2022
करना होगा ये काम
इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास ये मामला पहुंचा और उन्होंने जूही पर लगा जुर्माना दो लाख करने की बात कही लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना कम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जूही को कुछ काम करने होंगे. कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वे एक सेलिब्रिटी हैं और ऐसे में अब उन्हें सामाजिक कार्य करने होंगे. इसी शर्त पर जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकार 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब भी मांगा था.
सुनवाई के दौरान जूही के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने भी सामाजिक कार्य करने की बात पर सहमति व्यक्त की थी. अब गुरुवार को सुनवाई के दौरान जूही की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है.
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