Delhi Violence: सभी मामलों की एक साथ होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों की 12 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.
अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस मामले में समय देते हुए अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
- News18India
- Last Updated: March 6, 2020, 12:50 PM IST
नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी. हाईकोर्ट ने हिंसा को लेकर दायर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय दे दिया है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस मामले में समय देते हुए अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट अब इस मामले पर आगामी 12 मार्च को सुनवाई करेगा.
हाईकोर्ट ने विभिन्न नेताओं के विवादित बयान से जुड़े मामले की सुनवाई भी 12 मार्च को ही करने की तारीख तय की है. इस मामले पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और मामले से जुड़े अन्य सभी पक्षों से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है. दिल्ली हिंसा के मामले में विभिन्न नेताओं के विवादित भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया.
इधर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रकाशित करने की बृंदा करात की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों के साथ ही 12 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने विभिन्न नेताओं के विवादित बयान से जुड़े मामले की सुनवाई भी 12 मार्च को ही करने की तारीख तय की है. इस मामले पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और मामले से जुड़े अन्य सभी पक्षों से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है. दिल्ली हिंसा के मामले में विभिन्न नेताओं के विवादित भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया.
#DelhiViolence case: Delhi High Court adjourns the hearing for 12th March; asks Centre, Delhi Police and other respondents to file their replies by then. The court was hearing petitions seeking registration of FIRs against several politicians for alleged hate speech.
— ANI (@ANI) March 6, 2020
इधर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रकाशित करने की बृंदा करात की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों के साथ ही 12 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी.