नई दिल्ली. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया में विवादित भाषण देने के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की है. शरजील ने कोर्ट में धारा 124 ए को लेकर याचिका दायर की है. इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल यानि कि मंगलवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि राजद्रोह कानून को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था की जब तक केंद्र सरकार कानून की समीक्षा कर रहा है, तब तक इस कानून से संबंधित लोगो जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भाषण दिए और उन्होंने असम और पूर्वोत्तर के शेष हिस्से को भारत से काट देने की धमकी थी. शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार से इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 8 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. तब से वो लगातार न्यायिक हिरासत में हैं.
अर्जी में शरजील इमाम ने कही थी ये बातें
इमाम ने एक अर्जी में कहा था कि वह पीएचडी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष का छात्र है और उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. अर्जी में कहा गया कि निचली अदालत यह गौर करने में असफल रही कि पूरी जांच में खामी है और उसके भाषण व हिंसा में कोई संबंध नहीं है. अर्जी में दावा किया गया है कि इमाम को दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ ‘लक्षित अभियान के हिस्से’ के तहत गिरफ्तार किया और जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी, तब वह पहले ही अन्य मामलों में हिरासत में था और उसका कथित सह षडयंत्रकारियों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ था.
सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी
बता दें कि विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 11 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत आरोपी शरजील इमाम को राहत देने से इंकार कर दिया था. फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता अधिनियम के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प होने के बाद सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी.
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