नई दिल्ली. दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों को आज पुलिस ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने हरीश गोयल और वरुण गोयल की 2 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. बता दें कि ये दोनों आरोपी कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल हैं, जिन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.
बता दें कि शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक बिल्डिंग आग से धधक उठा था. आग इतनी भीषण थी कि इसमें कई लोगों की जान चली गई. अब तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. लेकिन शनिवार सुबह भी दमकलकर्मियों ने 2-3 शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद की है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 29-30 होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
48 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी जांच
बता दें कि उत्तरी दिल्ली निगम के आयुक्त ने मुंडका अग्निकांड की जांच 48 घंटे में पूरी करने के निर्देश दिए हैं. मुंडका में आग की घटना के बाद उत्तरी निगम के सभी छह जोन में इमारतों की पहचान होगी. संजय गोयल ने निगम के सभी छह जोनों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने जोन में पता लगाएं कि अनुरूप क्षेत्रों में कितनी इमारतों में औद्योगिक/निषिद्ध गतिविधि चल रही है. ताकि इनकी पहचान कर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके. आयुक्त ने 10 दिन में ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ नहीं की बैठक
बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर शुरू होने वाली थी. पुलिस ने बताया कि चार मंजिला इमारत में शुक्रवार को आग लगने की घटना में अभी तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है. आग इमारत की पहली मंजिल में लगी जहां सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने की कंपनी का कार्यालय है. मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया.
सरकार ने की 10-10 लाख रुपये की मदद
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को शनिवार को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा ”घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा.”
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