दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चिंता जाहिर की है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चिंता जाहिर की है. इसके साथ ही आयोग वायु प्रदूषण के मुद्दे पर अब तक की गई विभिन्न कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है. इस मामले में आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है. आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
आयोग ने अपने आदेश में इन राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस चर्चा से पहले एक सप्ताह के भीतर आयोग को सरकारों द्वारा अपने राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दें. NHRC ने आगे कहा कि राज्यों की रिपोर्ट में स्मॉग टावरों और एंटी-स्मॉग गन के प्रभाव के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि ऐसी कितनी एंटी स्मॉग गन काम कर रही हैं.
NHRC ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों से कहा कि आपकी रिपोर्ट में पराली के प्रबंधन की योजना के प्रभाव के बारे में भी विशेष रूप से आयोग को सूचित किया जाना चाहिए. मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद NHRC की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. इससे दिल्ली में लोगों की कुल जीवन 5 साल से 9.7 साल कम हो गई है. आयोग ने अब तक किए गए उपायों को देखते हुए पाया है कि ये उपाय दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. NHRC ने माना कि प्रदूषण के स्तर को तुरंत कम करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है.
आयोग ने आगे कहा कि संविधान का अनुच्छेद 47 लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का अधिकार देता है. NHRC ने माना कि समय-समय पर कई निर्देशों के बावजूद, प्रदूषण में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है. इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक एनसीआर के आसपास के राज्यों में पराली जलाना है. आयोग ने आगे कहा कि मानवाधिकार के लिए बनी संस्थान होने के नाते आयोग आम नागरिकों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली स्थिति पर मूकदर्शक नहीं रह सकता.
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