नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ करेगी. पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को तलब किया है. पुलिस के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो तेजस्वी सूर्या से कल यानी 28 अप्रैल को पूछताछ होगी.
दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमला /तोड़फोड़ / पथराव मामले में तेजस्वी सूर्या से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी. बताया जा रहा है कि खुद सासंद तेजस्वी सूर्या ने भी कहा है कि वह इस पूछताछ और पुलिस जांच में शामिल होंगे. हालांकि, कितने बजे से पूछताछ होगी, यह जानकारी सामने नहीं आई है.
बता दें कि 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा यूवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान तोड़फोड़ की भी घटना हुई थी. इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद तेजस्वी सूर्या ही कर रहे थे. यह प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के फिल्म “द कश्मीर फाइल्स” पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ था. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
दरअसल, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ‘ गंभीर चूक’ की उस घटना की जांच करने और ‘जिम्मेदारी तय करने’ का सोमवार को निर्देश दिया, जब कुछ शरारती तत्व बैरिकेड तोड़ते हुए प्रवेश द्वार तक पहुंच गए थे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. अदालत ने इस घटना को ‘बहुत परेशान करने वाली स्थिति’ बताया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर 30 मार्च को मुख्यमंत्री के आवास पर हुए कथित हमले से संबंधित आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस बल से ‘चूक’ हुई है और बंदोबस्त (सुरक्षा प्रबंध) पर्याप्त नहीं थे. इसने कहा, ‘भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मांगी गई उस अनुमति के आलोक में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर और आवास की ओर जाने वाली सड़क पर किया गया बंदोबस्त पर्याप्त नहीं था जिसे खारिज कर दिया गया था.’अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, कुछ शरारती तत्वों ने बैरिकेड तोड़ दिए और निवास के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए. अदालत ने कहा, ‘हमारे विचार में, उपरोक्त चूक एक गंभीर चूक है और इस पर दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा गौर किया जाना चाहिए.’
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