दिल्ली दंगों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ा अपडेट है (सांकेतिक फोटो)
दिल्ली. दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट से बड़ा अपडेट है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया. कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 153A,302 और 120B के तहत ये आरोप तय किये हैं. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्यता में लगता है कि ताहिर हुसैन ने हिन्दुओं को मारने के लिए उकसावे की भूमिका निभाई और उसने भीड़ को हिंदुओं को न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया.
कोर्ट ने कहा कि भीड़ हिन्दुओं और उनकी संपत्ति पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार की गई थी. ताहिर हुसैन ने भी हिंदुओं को मारने और भीड़ को उकसाव की भूमिका निभाई कि हिंदुओं को न छोड़ा जाए. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब अंकित भीड़ के सामने आया तो ताहिर हुसैन ने भीड़ को उकसाया. अदालत ने यह भी कहा कि हुसैन निरंतर भीड़ की निगरानी कर रहा था और निर्देश दे रहा था और यह सब हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि भीड़ में मौजूद सभी व्यक्ति हिंदुओं को निशाना बनाने का लक्ष्य से उसमें शामिल हुए थे. भीड़ हिंदुओं को मारने-हानि पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य से काम कर रही थी. कोर्ट ने कहा आरोपी मौजूद प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि दंगा करने और हिंदुओं की संपत्ति को नष्ट करने और उनकी हानि करने का आपराधिक षड़यंत्र में शामिल था.
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