पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के छत पर बड़ी संख्या में जुटे दंगाई लोगों को निशाना बनाकर हमला कर रहे थे (फोटो: ANI)
नयी दिल्ली. पिछले वर्ष उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) और आगजनी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जियों पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में छह अगस्त को सुनवाई होगी. पिछले साल फरवरी में हिंसा के दौरान दो लोगों के गोली लगने से घायल होने के अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज किए गए थे. ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) पर हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने समेत अपराधों में भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किये गये थे.
हुसैन की पहली याचिका जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष (सामने) आई जिन्होंने नोटिस जारी किया और पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी. जबकि दूसरी याचिका जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सूचीबद्ध थी जिन्होंने इसे पहली अर्जी के साथ ही जोड़ दिया.
जस्टिस खन्ना के समक्ष दायर जमानत अर्जी में आरोपी ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगाई है कि वो लंबे समय से जेल में बंद है. ताहिर हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा, ‘मैं यथासंभव जल्द तारीख मुकर्रर करने का अनुरोध करता हूं. मैं 14-15 महीने हिरासत में रहा हूं.’
इससे पहले निचली अदालत ने 15 मई को दोनों मामलों में हुसैन की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था. यह मामले अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल की अलग-अलग शिकायतों पर दर्ज किये गये थे जिन्होंने दावा किया था कि दंगाई भीड़ ने 25 फरवरी को उन पर गोली चलाईं जिसमें वो जख्मी हो गये.
बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर इसके विरोधी और समर्थक गुटों के बीच नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में जमकर हिंसा और झड़प हुई थी. यह पूरा इलाका दो दिन तक हिंसा की आग में झुलसता रहा. इन दंगों में 54 लोगों की मौत हो गई थी जबकि डेढ़ सौ से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए थे. खास बात है कि जब यह दंगे भड़के थे उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए हुए थे. (भाषा से इनपुट)
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