दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने ताहिर की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है, जबकि पठान पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
नई दिल्ली. दिल्ली में पिछले साल हुए सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान ने जमानत की मांग की है. पठान ने दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में हत्या के प्रयास के मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की है. उसकी दलील है कि वह अनुमानों के आधार पर 495 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है. गौरतलब है कि पठान दो मामलों में आरोपी है. पहला मामला हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने का है जबकि दूसरा मामला पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा के दौरान रोहित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास का है. आरोपी ने अर्जी में कहा है कि शुक्ला के बयान में विसंगतियां हैं, जांच में देरी हुई है और कथित घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है. अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जमानत के लिए पठान के तर्क
पठान के वकील ने कहा कि इस मामले में पूरी जांच अनुमान पर आधारित है और बिना किसी सबूत के और विरोधाभासी बयानों के बावजूद उसे 495 दिनों से जेल में रखा गया है. उन्होंने अदालत से कहा कि पैर में गोली लगने से घायल शुक्ला पुलिस को दिए अपने पहले बयान में आरोपी की पहचान नहीं कर सका और बाद में पहचाना जो विसंगति को दर्शाता है.
ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई 18 अगस्त के लिए टली
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा से संबंधित चार अलग-अलग मामलों में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी. ताहिर हुसैन ने दिल्ली हिंसा से संबंधित चार मामलों में अपनी जमानत याचिका दायर की है. जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में है और तीन मामलों में दर्ज की गई स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अन्य स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया गया.
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Tags: Delhi Violence Case, Shahrukh Khan pathan, Tahir hussain
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