देशभर में धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया एवं प्रदर्शन किया.
नई दिल्ली. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हिंदुओं के जबरी धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशभर में धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया एवं प्रदर्शन किया.
इस अवसर पर अनेक हिंदू संगठनों के नेता, राजधानी के सुप्रसिद्ध साधु संत एवं फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयभगवान गोयल अपने शीर्षस्थ पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे. अपनी चिर प्रतीक्षित इस मांग के समर्थन में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को भी प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि केंद्रीय गृहमंत्री एवं कानून मंत्री को भी भेजी गई है.
गोयल ने कहा कि देश की आजादी के बाद मात्र चार रियासतों राजगढ़, पटना, सरगुजा और उदयपुर में धर्मांतरण विरोधी कानून थे. 1954 में लोकसभा में भी भारतीय धर्मांतरण विनिमय एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ. इसके बाद 1960 और 1979 में भी बिल तो आए लेकिन बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सके. आज भी देश भर में मात्र 8 राज्यों में ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है. तमिलनाडु में धर्मांतरण विरोधी कानून होने के बावजूद उसे 2003 में निरस्त कर दिया गया था.
अरसे से की जा रही धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग
गोयल ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग काफी अरसे से की जा रही है. लेकिन पहले ईसाई मिशनरी और अब इस्लामिक मिशनरी हिंदुओं को डरा धमका कर तथा अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने में लगी हुई है.
हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्मांतरण में लगे लोगों को पाकिस्तान समेत अनेक बाहरी देशों से फंडिंग होती है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1,000 हिंदुओं के धर्मांतरण के साथ ही मूक-बधिर बच्चों को मुस्लिम बनाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है.
इन पड़ोसी देशों में पहले से ही लागू है धर्मांतरण के विरुद्ध कानून
आरोपियों के तार देशभर में जुड़े होने का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है. मूक- बधिर बच्चों को मानव बम में प्रयोग लाने की साजिश नीचता की इंतिहा है. उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध देशभर में शीघ्रतिशीघ्र कड़ा कानून बनाने और इसके उल्लंघन पर सख्त से सख्त सजा देने के प्रावधान बनाने की जोरदार मांग दोहराई है. उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान में ऐसे कानून पहले से ही है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया जा सकता.
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