डीपीएस-रोहिणी में 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन नहीं हो सकेगा. (फाइल फोटो- DPS Rohini)
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने मनमाने तरीक़े से फ़ीस बढ़ोतरी और नियमों की अवहेलना के कारण DPS-रोहिणी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. ऐसे में अब डीपीएस-रोहिणी में 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन नहीं हो सकेगा.
दरअसल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद DPS को नोटिस दिया था. स्कूल की तरफ से इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है.
स्कूल को मौजूदा सत्र पूरा करने की इजाजत
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, डीपीएस रोहिणी की मान्यता रद्द होने का असर अभी वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा. स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. यह सेशन ख़त्म होने के बाद इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा.
दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर पेरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. इसके साथ ही स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा.
दरअसल डीपीएस रोहिणी स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आवंटित जमीन पर स्थित है. डीडीए के तय नियमों के अनुसार, सरकारी जमीन पर निर्मित स्कूलों को किसी भी फीस वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है, जो डीपीएस रोहिणी ने नहीं किया था.
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