एनओसी नहीं लेने पर रंग में भंग पड़ जाएगा
गाजियाबाद. अगर आप एनसीआर के गाजियाबाद में रहते हैं और घर पर शादी या अन्य कोई समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, अन्यथा समारोह में रंग में भंग पड़ सकता है. गाजियाबाद नगर निगम ने नियम में बदलाव किया है. यह बदलाव शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए किया गया है.
नगर निगम के नए नियम के अनुसार अब शहर में अगर किसी को फार्म हाउस आदि में शादी या कोई अन्य अयोजन करना है तो नगर निगम से इसकी अनुमति लेनी होगी. गौरतलब है कि फार्महाउस और बैंक्वेट हाल में 50 किलो से अधिक सूखा और गीला कूड़ा निकलता है. इसके निस्तारण की जिम्मेदारी स्वयं ही आयेाजन करने वाले को लेनी होगी. इसी शर्त पर नगर निगम यह एनओसी जारी करेगा. अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी.
गौरतलब है कि सॉलिडवेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2018 में प्रावधान है कि अगर किसी संस्थान या हाउसिंग सोसायटीज से रोजाना 100 किलो या इससे अधिक कूड़ा निकलता है तो ऐसे संस्थान को कूड़ा निस्तारण का प्लांट बनाना होगा. अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है. कूड़े की मात्रा घटाकर अब 50 किलो कर दी गई है.
अगर किसी संस्थान या हाउसिंग सोसायटीज से 50 किलो कूड़ा निकलता है तो ऐसे संस्थान को कूड़ा निस्तारण को प्लांट लगाना होगा. अब इसी दायरे में अब शहर के सभी फार्महाउस और बैंक्वेट हाल भी आ गए हैं. इसी के चलते ही अब नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने नया नियम लागू किया गया है. नए नियम के तहत अब अगर किसी फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी सेंटर आदि में कोई समारोह का आयोजन करना है तो इसके लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेनी होगी. निगम को शपथ पत्र देना होगा कि समारोह के दौरान जो कूड़ा पैदा होगा, इसका निस्तारण वह स्वयं करेंगे.
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