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दिल्ली HC ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने रॉबर्ट वाद्रा को दिया और समय

रॉबर्ट वाद्रा को आईटी नोटिस का जवाब देने मिला और समय. (PTI)

रॉबर्ट वाद्रा को आईटी नोटिस का जवाब देने मिला और समय. (PTI)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने  रॉबर्ट वाद्रा (Robert Vadra) को तीन हफ्ते का और ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्ली. आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा ((Robert Vadra)) को दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) ने दिया तीन सप्ताह का और समय दिया है.  कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग कार्रवाई जारी रख सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को काला धन कानून के तहत नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाड्रा की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

    वाड्रा ने आयकर विभाग द्वारा काला धन कानून, 2015 की धारा 10 (1) के तहत चार दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019 को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है. कोर्ट 10 अगस्त को करेगा इस मामले में अगिला सुनवाई.

    जानें कब जारी हुआ था रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस

    कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा ने 2018 और 2019 में खुद को जारी किए गए नोटिस और इस साल सात मई को जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' तथा 17 और 22 मई को जारी किए गए पत्रों को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किए जाने का आग्रह किया है. उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.

    Tags: DELHI HIGH COURT, Robert vadra

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