मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. (NW18 Photo)
नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक ज़ुबैर के द्वारा 2018 ट्वीट में करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सीज़ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ( लैपटॉप) और दस्तावेजों को रिलीज़ करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में मोहम्मद ज़ुबैर ने याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
वहीं दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर की अर्ज़ी पर जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. बता दें कि विवादित ट्वीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर का लैपटॉप और हार्ड डिस्क बतौर सबुट जांच के दौरान ज़ब्त किया था.
बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था. इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में ज़मानत दे दी थी. जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी. ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था. ज़ुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज है जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है.
न्यायालय ने ज़ुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि ‘‘गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम’’ के साथ किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘‘ज़ुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता’’ तथा इसने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल को समाप्त करने का भी आदेश दिया था.
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