परिजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
गाजियाबाद. गाजियाबाद नगर निगम कोरोना के कारण परिजनों को खोने वाले परिवारों को हाउस टैक्स माफ कराने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा. उनका हाउस टैक्स घर बैठे ही माफ किया जाएगा. पीडि़त परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद सारी प्रक्रिया नगर निगम स्वयं करेगा. इसकी शुरुआत नगर निगम कर चुका है.
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि संक्रमण के कारण लोगों के परिजनों की मृत्यु हुई है, उनका हाउसटैक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 माफी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. अब उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं है. पीडि़त परिवार घर बैठे हाउस टैक्स माफ कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रार्थी को gzb.nagar.nigam@gmail.com पर भी संबंधी दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे, ताकि गाजियाबाद नगर निगम संबंधित परिवार को राहत हाउस टैक्स माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर सके.
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हाउसटैक्स माफ किए जाने के संबंध में नगर निगम अधिनियम 1959 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कोविड 19 महामारी के कारण मृत्यु होने के उपरांत हाउस टैक्स माफ किया जाएगा. अगर ऑनलाइन आवेदन संभव न हो तो इसके लिए प्रार्थी मुख्य कार्यालय, नगर आयुक्त अधिकारी के कक्ष में या जोनल कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है. इसके लिए संबंधित नाम व पता, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कापी संलग्न कर जमा करना होगा.
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