आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राजद्रोह का मामला दर्ज (FIR) होने पर संजय सिंह ने कहा कि 'सत्ता के अहंकार की बहुत कहानियां सुनी होंगी, यूपी सरकार (Yogi Government) ने राजद्रोह का मामला मेरे खिलाफ दर्ज किया है. 3 महीने में मेरे खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं. आखिर मेरा अपराध क्या है? 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया है. मैंने हर समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया. क्या यही वजह है, मेरे खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है.'
संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'ऑक्सिमीटर का मुद्दा मैंने उठाया. श्मशान में योगी सरकार ने दलाली की है. सर्वे में पता चला है कि जातिवादी सरकार है. यूपी में मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है. यूपी में व्यापारियों को मारा जा रहा है. मैं देशद्रोही हूं क्योंकि मैंने योगी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है.' उन्होंने कहा कि 'मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि मैं जा रहा हूं 20 तारीख को. 9 बजे सभापति जी को सूचित करके 20 तारीख को लखनऊ में गिरफ्तारी दूंगा. मैं हर समाज से कहना चाहता हूं कि जितने मुकदमे करना हैं मेरे खिलाफ कर दो लेकिन मैं योगी सरकार के खिलाफ चुप नही बैठूंगा.' संजय सिंह ने कहा कि '12 दलों के 37 सांसदों ने मेरे समर्थन में हस्ताक्षर कर एक चिट्ठी सभापति को भेजी है, जिसमें उनसे इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, अकाली, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी जैसे दलों ने समर्थन जताया है.'
गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजधानी लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने संजय सिंह को नोटिस दिया है. साथ ही उन्हें 20 सितंबर को पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने को कहा गया है. पुलिस ने संजय सिंह को नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है. इसके साथ ही पुलिस ने संजय सिंह पर राजद्रोह समेत अन्य धाराएं भी बढ़ा दी हैं.
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है. इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है. इसके तहत आरोपी के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : September 18, 2020, 17:58 IST