नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार की. उन्होंने पहले बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) के उपायुक्त ने इससे पहले दिन में बताया था कि जुबैर की जमानत याचिका यहां अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने हालांकि कहा कि अदालत द्वारा अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा, “यह अत्यंत निंदनीय है और यह आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति बयां करता है. यहां तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही पुलिस ने आदेश को मीडिया में लीक कर दिया है.” आरोप के बाद मल्होत्रा ने जुबैर की न्यायिक हिरासत के बारे में मीडियाकर्मियों को गलत सूचित करने की बात स्वीकार की. उन्होंने कहा, “मैंने अपने जांच अधिकारी (आईओ) से बात की, मैंने शोर के कारण गलत सुन लिया और अनजाने में संदेश प्रसारित हो गया.”
ये भी पढ़ें… मोहम्मद जुबैर केस में कोर्ट का फैसला आने से पहले लीक, वकील ने लगाया पुलिस पर आरोप
पत्रकार मोहम्मद जुबैर के वकील के आरोप के बाद मल्होत्रा ने जुबैर की न्यायिक हिरासत के बारे में मीडियाकर्मियों को गलत सूचित करने की बात स्वीकार की. उन्होंने कहा, “मैंने अपने जांच अधिकारी (आईओ) से बात की, मैंने शोर के कारण गलत सुन लिया और अनजाने में संदेश प्रसारित हो गया.” इससे पहले पुलिस अधिकारी ने बताया था कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने 14 दिन की रिमांड की उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है.
पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के जरिए पैसा लेने का आरोप
पुलिस ने कहा कि रिमांड की जरूरत है क्योंकि आगे की जांच चल रही है. पुलिस ने पांच दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अवधि पूरी होने के बाद जुबैर को अदालत के समक्ष पेश किया और उसे हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं.
उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के जरिए पैसा लिया, जिसमें और पूछताछ की आवश्यकता है. पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका पेश की.
मोहम्मद जुबैर के वकील ने लगाया था फैसला आने से पहले लीक करने का आरोप
ऑल्ट न्यूज के को- फाउंडर मोहम्मद जुबैर के वकील ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट आदेश आने से पहले ही ऑर्डर को मीडिया में लीक कर दिया. इस लीक खबर में कहा गया था कि कोर्ट ने पत्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है.
मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने बताया कि लंच तक बहस हुई और जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया. जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं. मगर मैं यह देखकर हैरान हूं कि DCP केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया में लीक कर दिया है कि हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news
Giorgia Andriani New Photo: ह्वाइट आउट में कयामत ढा रही हैं अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी, देखिए
क्यों तैरती है बर्फ? समुद्र की 1 बूंद में होते हैं कितने कीटाणु? नहीं जानते होंगे पानी से जुड़े सवालों के जवाब
Success Story: ब्यूटी क्वीन से बनीं सरकारी अफसर, IFS ऐश्वर्या श्योराण ने ऐसे पूरा किया अपना सपना