अवैध शराब और हथकढ़ शराब बिक्री होने की आशंका
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने शराब की रेट्स में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) के वित्त विभाग ने अधिसूचना (Notification) जारी कर दिया है. नई व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में शराब के दामों में 10 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी (Liquor prices hiked up to 10 percent) होगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (Delhi Value Added Tax Act 2004) में संशोधन किया है.
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, शराब बेचने की व्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में परिसर के अंदर के लिए देश में निर्मित विदेशी शराब (Foreign and Indian made foreign liquor) पर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक यह शुल्क रुपये में एक पैसे रखा गया है, जबकि परिसर के बाहर के लिए यह शुल्क रुपये में 25 पैसे होगा.
इसी प्रकार खुदरा व्यापारियों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है. वह 17 सितंबर 2021 से लागू होगी. यह व्यवस्था रुपये में एक पैसे होगी जबकि परिसर में जैसे होटल, क्लब और होटल में यह शुल्क 25 पैसे होगा. अधिसूचना उप सचिव वित्त रविंद्र कुमार ने जारी की है.
शराब का बचा हुआ स्टॉक नए नियमों के अनुसार बेचा जाएगा
बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति (new excise policy) के प्रावधानों के लिए यह प्रावधान किए गए हैं. अभी विभिन्न शराब की दुकानों पर जो भी स्टॉक है. तय नियम अनुसार ही बिक्री किया जाएगा. नई नीति के लागू होने के बाद अब नई दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं. इन लाइसेंस में भी अब सारे सरकारी शुल्क जमा होंगे. इसलिए आने वाले दिनों में निजी आपरेटर ही इन दुकानों पर किस दर पर शराब की बिक्री होगी वह तय करेंगे.
अब लाइसेंस की जरूरत नहीं
नई आबकारी नीति के तहत बैंक्वेट हाल, फार्म हाउसों, मोटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. पी-10 लाइसेंस की जगह एक साल के लिए एल-38 लाइसेंस लेना होगा. जिसे 5 से 15 लाख रुपए के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा और यह राशि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार पर निर्भर करेगी.
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदनों के लिए नियम और शर्तें जारी की. सरकारी आदेश में कहा गया है कि एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन स्थानों पर किसी आयोजन के लिए अलग से पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.
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